बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भेजे गए पत्र के क्रम में चुनाव समिति द्वारा बैठक कर आम सहमति से गुरुवार को होने वाले चुनाव को स्थगित करने का लिया गया निर्णय।
कर्नलगंज, गोण्डा। बार एसोसिएशन तहसील कर्नलगंज का 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को होने वाला चुनाव कुछ अड़चनों के चलते स्थगित कर दिया गया है। मामले में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र के आधार पर चुनाव स्थगित किया गया है। पत्र के मुताबिक रामबाबू पाण्डेय एडवोकेट पुत्र स्व० बैजनाथ निवासी ग्राम चरहुंआ,पो० जरौली परसपुर तहसील करनैलगंज,गोण्डा द्वारा पत्र दिनांकित 12.04.2023 व उसके साथ बार एसोसिएशन करनैलगंज गोण्डा की मतदाता सूची प्रेषित कर उसका सत्यापन किये जाने व चुनाव हेतु दिशा निर्देश मांगे गये हैं। कार्यालय वेरीकेशन विभाग से चालान सूची का सत्यापन कराया गया,जिसमें कुछ अधिवक्ताओं के नाम के आगे नो सी०ओ०पी० क्रास रांग पंजीकरण संख्या तथा कुछ के आगे दूसरी बार एसोसिएशन का नाम लिखा है। समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए वेरीफिकेशन विभाग द्वारा जांच की गयी और सूची के अवलोकन के पश्चात् अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी,बार एसोसिएशन कर्नलगंज गोण्डा को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जिन अधिवक्ताओं को सी०ओ०पी० जारी किया गया है और वह बार एसोसिएशन, करनैलगंज गोण्डा के नियमित सदस्य हैं,केवल वही बार एसोसिएशन करनैलगंज का चुनाव लड़ सकते हैं व मत का प्रयोग कर सकते हैं या कमेटी में हो सकते हैं। मतदाता सूची में जिन अधिवक्ताओं के नाम के आगे नो क्रास रांग पंजीकरण संख्या तथा कुछ के आगे दूसरी बार एसोसिएशन लिखा है वह ना तो मत प्रयोग कर सकते हैं और ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि माडल बाइलाज के नियम 17 व 54 व वन बार वन वोट सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निर्धारित समयावधि में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित करना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा गया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी स्थिति में चुनाव समिति द्वारा बैठक कर आम सहमति से 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया है।